चेक अनादरण का आरोपी बरी

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 1-MAR-2025 || अजमेर || *चेक अनादरण का आरोपी दोष मुक्त* अजमेर में न्यायालय श्रीमान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट चैक अनादरण संख्या -1 की पीठासीन अधिकारी प्रतिभा सिंह राठौड़ द्वारा चैक अनादरण के आरोपी ईश्वर सिंह पुत्र श्री किशोर सिंह निवासी जिला सिरोही को चेक अनादरण के आरोप में दोष मुक्त कर बरी किया है। प्रकरण में परिवादी मैसर्स निधि कमल ऑटो ने अभियुक्त ईश्वर सिंह के विरुद्ध तीन लाख छह हज़ार रुपए का चैक अनादरण होने पर परिवाद पेश किया था। जिसमे उसने बताया कि अभियुक्त ने परिवादी फर्म से खरीद किए गए वाहन की रकम की अदायगी के पेटे चेक दिया था जो की अनादरित हो गया। प्रकरण में परिवादी द्वारा अभियुक्त की प्रतिरक्षात्मक साक्ष्य का खंडन नहीं किया जा सका जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री यश रावत एवं फुरकान मोहम्मद शेख के तर्कों से सहमत होकर प्रकरण में अभियुक्त ईश्वर सिंह पर आरोप नहीं बनना पाते हुए उसे दोषमुक्त कर बरी किया ।।।।।।।

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