दुष्कर्म के आरोपी की जमानत मंजूर

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 01-SEP-2024 || अजमेर || अजमेर में न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया। न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( महिला उत्पीड़न ) अजमेर ने अभियुक्त प्रताप उर्फ विक्की की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश प्रदान किए हैं। प्रकरण में परिवादिया ने दिनांक 18 मई 2024 को पुलिस थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें उसने बताया कि जनवरी 2023 में उसकी प्रताप उर्फ विक्की से सिनेमैक्स मॉल में मुलाकात हुई और उनकी बातचीत होने लगी । परिवादिया ने बताया कि अभियुक्त प्रताप उर्फ विक्की ने उसे कोल्ड ड्रिंक व पिज़्ज़ा में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी करने का झांसा देकर उसके साथ लगातार डेढ़ वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाता रहा । जब परिवादिया ने उससे शादी करने का दबाव बनाया तो अभियुक्त ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया जिस पर परिवादिया ने अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 376 (2) भारतीय दंड संहिता का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसमें अनुसंधान के बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । दिनांक 31 अगस्त 2024 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के अधिवक्ता श्री चंद्रशेखर के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता श्री चंद्रशेखर ने की ।।।।।

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