चैक अनादरण के आरोपी को न्यायालय ने किया बरी

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 31-AUG-2024 || अजमेर || चैक अनादरण के आरोपी को न्यायालय ने किया बरी अजमेर में न्यायालय श्रीमान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट चैक अनादरण संख्या -2 की पीठासीन अधिकारी हिमानी जैन द्वारा चैक अनादरण के आरोपी राजकुमार जोधावत पुत्र श्री मोहन लाल निवासी घुघरा अजमेर को 9 लाख 50 हज़ार के चेक अनादरण के आरोप में दोष मुक्त कर बरी किया है। प्रकरण में परिवादी किशन लाल ने अभियुक्त राजकुमार जोधावत के विरुद्ध 9 लाख 50 हज़ार रुपए के चैक अनादरण का परिवाद पेश किया था। जिसमे उसने बताया कि अभियुक्त ने अपने पारिवारिक कार्य के लिए 9 लाख 50 हज़ार रुपए उधार लिए थे और उस राशि को चुकाने के लिए अभियुक्त ने एक चेक परिवादी के पक्ष में जारी किया था जो की अनादरित हो गया। प्रकरण में परिवादी अपने परिवाद में दिए तथ्य सिद्ध नहीं कर पाया और माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता रविंद्र पाल सिंह छाबड़ा व अनिल उदय के तर्कों से सहमत होकर प्रकरण में अभियुक्त राजकुमार को संदेह का लाभ देकर बरी किया ।।।।।।।

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