नाबालिक लड़की को घर से भगा ले जाने और बलात्कार करने के आरोपी को न्यायालय ने किया दोष मुक्त
||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 17-JULY-2024
|| अजमेर || *नाबालिक लड़की को घर से भगा ले जाने और बलात्कार करने के आरोपी को न्यायालय ने किया दोष मुक्त*
नाबालिक लड़की को रात्रि में घर से भगाने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोपी को न्यायालय ने दोष मुक्त किया है।
पीसांगन निवासी पीड़िता के पिता ने दिनांक 6 मार्च 2023 को पुलिस थाना पीसांगन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी पुत्री को लोकेश उर्फ़ लोकेंद्र नाम का लड़का रात्रि को कार में बैठा कर भगा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता यह प्रकरण सिद्ध नहीं कर पाई। जिस पर माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या 2 के न्यायाधीश ने अधिवक्ता अभियुक्त श्री संदीप यादव, गजेंद्र सिंह पंवार व नेहाल कच्छावा के इस तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को बरी किया कि रूपयों के लेनदेन को लेकर पीड़िता व उसके पिताजी ने अभियुक्त लोकेश के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी की तरफ से एडवोकेट संदीप यादव, एडवोकेट गजेंद्र सिंह पंवार, एडवोकेट नेहाल कच्छावा ने पैरवी की।।।।।
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