पॉक्सो के आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 12-JULY-2024 || अजमेर || अजमेर में न्यायालय ने पोक्सो के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। प्रकरण में 14 वर्षीय बालिका की मां की ओर से थाना आदर्श नगर में एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की कि उसके पति उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ में गंदी हरकतें करता है, जिस पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले में माननीय न्यायालय श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संख्या - 2, अजमेर के समक्ष परिवार की ओर से कई कर और दस्तावेज पेश किए गए लेकिन उक्त दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर परिवादिया यह प्रकरण सिद्ध नहीं कर पाई । वहीं अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता श्री चंद्रशेखर व श्री कमलकांत सोनी के जरिए अपना बचाव पेश किया, जिस पर अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए व गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने पर अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8, 9(m) (n) / 10 से दोष मुक्त किया गया । अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता श्री चंद्रशेखर व अधिवक्ता कमलकांत सोनी ने की।।।।।।

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