बिजली चोरी के आरोपी की जमानत मंजूर

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 23-NOV-2023 || अजमेर || बिजली चोरी के आरोपी की जमानत स्वीकार अजमेर में माननीय न्यायालय: विशिष्ठ न्यायालय ( विद्युत अधिनियम) अजमेर ए डी जे - 1 अजमेर द्वारा बिजली चोरी के आरोपी की जमानत मंजूर की। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में एफ आई आर संख्या 368/22 अंतर्गत धारा 138(|||) में वाद पेश किया गया था । माननीय न्यायालय ने अभियुक्त कैलाश के अधिवक्ता दीप चंद जैसवार के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी स्वीकार की। अभियुक्त कैलाश के विरुद्ध करीब तीन लाख रुपए की बिजली चोरी का आरोप था । अभियुक्त को ओर से अधिवक्ता दीप चंद जैसवार ने पैरवी की।।।।

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