चैक अनादरण के आरोपी को दो वर्ष की सजा
||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 28-NOV-2023
|| अजमेर || अजमेर में चैक अनादरण के आरोपी को न्यायालय ने दो वर्ष की सजा सुनाई । विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आई एक्ट प्रकरण संख्या 2 अजमेर सुजीत कुमार तंवर ने चैक अनादरण के प्रकरण संख्या 159/2022 में आरोपी पीसांगन, अजमेर निवासी शब्बीर हुसैन को दोषी मानते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई और परिवादी को 7 लाख 77 हजार रूपए प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए।
आरोपी के विरुद्ध रसूलपुरा, अजमेर निवासी मोहम्मद आरिफ खान ने अधिवक्ता दीप चंद जैसवार के जरिए वर्ष 2022 में परिवाद पेश किया था। जिसमें आरोपी ने अपनी निजी एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए परिवादी से साढ़े तीन लाख रुपए दिनांक 10.1.2019 को और साढ़े तीन लाख रुपए 11.2.2019 को बारी बारी से परिवादी से उधार लिए थे । इस प्रकार आरोपी ने कुल 7 लाख रुपए परिवादी से उधार लिए थे तथा उधार ली गई राशि चुकाने की एवज में परिवादी को दो चैक्स दिए थे। जिन्हें बैंक मे खाता बंद होने के कारण अनादरित कर दिया। मांग नोटिस पर राशि ना चुकाने पर परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय ने 28 नवम्बर 2023 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को दोष सिद्ध किया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता दीप चंद जैसवार ने पैरवी की ।।।।।।।।।
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