चैक अनादरण के आरोपी को छः माह की सजा

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 22-NOV-2023 || अजमेर || अजमेर में चैक अनादरण के आरोपी को न्यायालय द्वारा छः माह की सजा सुनाई गई। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट ( एन आई एक्ट प्रकरण ) संख्या 4 अजमेर, अंकित सिंघल ने चैक अनादरण के आरोपी ग्राम जेठाना, जिला अजमेर निवासी दिलीप कुमार आचार्य को दोषी मानते हुए छः माह के साधारण करावास से दण्डित किया एवं परिवादी को 7 लाख 20 हज़ार रुपए प्रतिकर के रूप मे अदा करने के आदेश दिए। साथ ही अदम अदायगी प्रतिकर राशि दो माह का अतिरिक्त साधारण करावास भुगतना होगा। आरोपी के विरुद्ध आशा गोयल निवासी कवंडसपुरा अजमेर जरिये मुख्तियार नीरज गोयल ने एडवोकेट दीप चंद जैसवार के जरिए वर्ष 2019 में परिवार पेश किया था। आरोपी ने अपनी व्यावसायिक आवश्यकता के लिए जरिये चेक 6 लाख रुपए उधार लिए थे तथा उधार ली गई राशि चुकाने हेतु परिवादी को चेक्स दिए, जिन्हें बैंक ने अपर्याप्त राशि के कारण अनादरित कर दिया । आरोपी को नोटिस दिए जाने के बाद भी, ली गई राशि नहीं चुकाने पर परिवादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। जिस पर माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 21.11.2023 को पारित करते हुए आरोपी को दोष सिद्ध किया। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट दीपचंद जैसवार ने की।

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