चैक अनादरण के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई दो वर्ष के साधारण करावास की सजा
||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 16-AUG-2023
|| अजमेर || चैक अनादरण के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई दो वर्ष की सजा
न्यायालय श्रीमान विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ( एन आई एक्ट प्रकरण ) संख्या 1 अजमेर सुजीत कुमार तंवर ने चैक अनादरण के आरोपी फायसागर रोड, तेजाजी मंदिर के पास, बोराज, काजीपुरा, सीआरपीएफ, अजमेर निवासी भागचंद रावत पुत्र ननदा रावत को दोषी मानते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया एवं परिवादी को 2 लाख 40 हज़ार रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश प्रदान किए। आरोपी के विरुद्ध परिवादी उस्मान घोसी पुत्र कमरुद्दीन जाति मुसलमान फॉय सागर रोड निवासी ने अपने अधिवक्ता एडवोकेट दीपचंद जैसवार के जरिए 13 फरवरी 2020 को परिवाद पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपनी निजी आवश्यकता के लिए उनसे 2 लाख 40 हज़ार रुपए नकद उधार लिए थे। उसी के बाबत उसने एक अमानत नामा भी परिवादी के हक में निष्पादित किया था और उक्त उधार ली गई राशि को चुकाने हेतु परिवादी को चेक दिया था जिसे बैंक ने अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादरित कर दिया। परिवादी द्वारा आरोपी को दिए गए नोटिस के बाद राशि न चुकाने पर परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 16 अगस्त 2023 को आदेश पारित करते हुए आरोपी को दोष सिद्ध कर दो वर्ष के साधारण करावास की सजा सुनाई। परिवादी की पैरवी अधिवक्ता दीप चंद जैसवार ने की । ।।।।।
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