चैक अनादरण का आरोपी दोषसिद्ध, न्यायालय ने किया 1 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 16-JUNE-2023 || अजमेर || अजमेर में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण) संख्या-2 अजमेर, सुजीत कुमार तंवर (इंचार्ज) ने चैक अनादरण के आरोपी गांव बडू, जिला नागौर निवासी जय गोपाल, हलवाई, पुत्र श्री घनश्याम को दोषी मानते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया एवं अभियुक्त को परिवादी को 95500 रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश पारित किए। आरोपी के विरुद्ध अमर सिंह पुत्र सुखदेव जाति जाटव, निवासी शक्तिनगर, कृष्ण पथ, चुंगी, नाका मदार, अजमेर में एडवोकेट दीपचंद जैसवार के जरिए परिवाद मई, 2017 में पेश किया था । आरोपी जय गोपाल ने परिवादी से कैटरिंग व डेकोरेशन का कार्य करवाया था जिस काम की राशि 70000 रुपए हुई थी। जिसकी परिवादी द्वारा राशि की मांग करने पर राशि चुकाने हेतु परिवादी को दो चैक 35-35 हज़ार रुपए के दिये थे जिसे बैंक ने अपर्याप्त राशि होने के कारण दिनांक 20 मार्च 2017 को अनादरित कर दिया। बाद नोटिस राशि ना चुकाने पर परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय ने परिवादी के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए उक्त निर्णय देकर आरोपी को दोषसिद्ध किया। परिवादी की पैरवी एडवोकेट दीपचंद जैसवार ने की ।।।।।

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