रेलवे कर्मचारी चैक अनादरण प्रकरण मे दोषसिद्ध

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 24-APR-2023 || अजमेर || रेलवे कर्मचारी चैक अनादरण प्रकरण मे दोषसिद्ध अजमेर में न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय अजमेर नगर अजमेर की मजिस्ट्रेट महोदया प्रेक्षा झुनझुनवाला ने अभियुक्त अनिल मिश्रा पुत्र ललित मोहन मिश्रा निवासी म. न. I-4, गणपति भवन, शालीमार कॉलोनी नंबर 3 आदर्श नगर अजमेर को चैक अनादरण प्रकरण में दोष सिद्ध करते हुए 2 माह के कारावास एवं 2,46,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा । मुजरिम अनिल मिश्रा के विरुद्ध परिवादी गुलजीत सिंह छाबड़ा ने एक परिवाद इस आशय का दर्ज करवाया था कि अभियुक्त ने उससे 1,70,000 रुपए उधार लिए जिसके पेटे अभियुक्त ने एक चेक दिया जो की अनादरित हो गया। परिवादी की ओर से पैरवी अनिल गौड़ अधिवक्ता ने की ।।।।।

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