कोयले के लिए एडवांस ली रकम नहीं लौटाने पर आरोपी को भेजा सिविल जेल

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 17-FEB-2023 || अजमेर || कोयले के लिए प्राप्त एडवांस रुपए नहीं लौटाने पर आरोपी को न्यायालय द्वारा सिविल जेल भेज दिया गया डिग्री दार के एडवोकेट हेमंत कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि निकटवर्ती ग्राम पाबूधान बुधपुरा बाघसुरी निवासी पुनाराम पुत्र लक्ष्मण रावत ने वर्ष 2007 में ब्यावर निवासी मुकेश तंबोली से कोयले के लिए ₹68,180 नगद लिए थे और बदले में कोयले देने का विश्वास दिलाया था ।परंतु पुना रावत द्वारा मुकेश तंबोली को ना तो कोयले दिए और ना ही रकम वापस लौटई जिस पर मुकेश तंबोली द्वारा ब्यावर सिविल न्यायालय में सिविल वाद पेश किया गया था जिसमें आरोपी पुनाराम के खिलाफ वर्ष 2011 में डिग्री पारित करते हुए 6% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए चुकाने का आदेश दिया गया था ।जिस पर आरोपी पुनाराम द्वारा रुपए नहीं चुकाने पर उसके खिलाफ नसीराबाद न्यायालय में कुड़की की कार्रवाई जारी की गई। जिसमें पुना रावत द्वारा फिर भी रुपए नहीं चुकाए जाने पर तथा उसके पास चल अचल संपत्ति नहीं होने पर न्यायालय द्वारा आज शुक्रवार को आरोपी पुना रावत को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल सहारण द्वारा डिक्री की पालना में सिविल जेल भेज दिया गया।

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