दुर्घटना कर मृत्यु कारीत करने का आरोपी बरी

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 22-SEP-2022 || अजमेर || अजमेर में दिनांक 22 सितंबर 2022 को अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय नगर पश्चिम अजमेर के मजिस्ट्रेट ने दुर्घटना कर मृत्यु कारीत करने के आरोपी ग्राम पाटन जिला अजमेर निवासी अमरचंद पुत्र हीरा दास को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए में बरी करने के आदेश प्रदान कर दिए गए हैं । अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 28 मार्च 2016 को परिवादी हंसराज पुत्र राम गोपाल निवासी गांव चैनपुरा थाना नरेना जिला जयपुर ने यज्ञ नारायण अस्पताल में पुलिस अधिकारी पुष्पलता को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि 27 मार्च 2016 को वह और उसका भाई बबलू सुबह 9:00 से 10:00 के बीच अपने गांव से जरिए मोटरसाइकिल से खुंडियास बाबा रामदेव के गए थे और शाम के करीब 5:00 बजे लौटते समय मोटरसाइकिल पंचर होने के कारण वह पैदल लौट रहे थे । तभी गांव होशियारा की तरफ से एक सफेद रंग की कार RJ 37 CA 2634 तेज गति से लहराती हुई आई और रॉन्ग साइड में आकर बबलू के टक्कर मार दी। जिससे बबलू के सर में गंभीर चोट लगी और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और ड्राइवर को पकड़ लिया जिसका नाम उसने अमरचंद बताया। भीड़ का फायदा उठाकर ड्राइवर फरार हो गया तथा दौरान ए इलाज बबलू की मौत हो गई । पुलिस द्वारा अमरचंद को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर साक्ष्य के पश्चात अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस में कथन किये कि अभियोजन अपनी कहानी को सक्षम साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर सका तथा अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त के अधिवक्ता गुलजीत सिंह छाबड़ा और अनिल गौड़ के तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया।।।।।

Comments

Popular posts from this blog

गुलाम दस्तगीर कुरैशी की पुत्री मनतशा कुरैशी ने 10 वीं बोर्ड में 92.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर किया नाम रोशन

अजमेर उत्तर के दो ब्लॉकों की जम्बो कार्यकारिणी घोषित

विवादों के चलते हों रही अनमोल धरोहर खुर्द बुर्द व रिश्ते तार तार