अंजुमन के 75 लाख का गबन मामले में प्रसज्ञान

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 23-AUG-2022 || अजमेर || ख्वाजा साहब की दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन यादगार चिश्तियां शेखजादगान के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा 75 लाख रुपए के गबन का मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने प्रसज्ञान आदेश पर रोक लगाने वाले प्रार्थना पत्र को खारिज कर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पर संज्ञान लेने के आदेश जारी किए हैं। अंजुमन यादगार के पूर्व सचिव रहे डॉ. अब्दुल माजिद चिश्ती ने 11 जनवरी 2019 में दरगाह थाना में एक मुकदमा दर्ज कर बताया कि अंजुमन के पूर्व सचिव हफीजुर्रहमान चिश्ती ने 7 लाख 25 हजार रुपए, पूर्व अध्यक्ष आरिफ मोहम्मद ने 3 लाख रुपए, कोषाध्यक्ष अजीम मोहम्मद चिश्ती ने 23 लाख 17 हजार 900 रुपए, सदस्य अब्दुल बर चिश्ती ने 4 लाख 50 हजार रुपए, लियाकत अली ने 1 लाख 50 हजार रुपए, शफी मोहम्मद ने 6 लाख रुपए, अमजद हुसैन ने 1 लाख 40 हजार रुपए, तजम्मुल हुसैन ने 3 लाख 50 हजार रुपए, सरफराज मोहम्मद ने 76 हजार रुपए की निकासी चैक द्वारा की, जबकि अंजुमन के चुनाव 14 मार्च को सम्पन्न हो गए थे तथा नई कार्यकारिणी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात 31 मार्च 2017 को सभी पदाधिकारियों ने खातों से रकम निकाल ली। मामला दर्ज होने के पश्चात दरगाह थाना के सब इंस्पेक्टर गुमान सिंह जांच की और मामला सही पाया गया और सभी के विरुद्ध न्यायलय में चालान पेश किया था। आरोपियों द्वारा आर्जी पेश कर प्रसंगयान आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। जिसे न्यायलय द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है

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