लाखों की धोखाधड़ी व अमानत में ख्यानात के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर, एडवोकेट संजय गंगवार व एडवोकेट गुलजीत सिंह छाबड़ा ने की पैरवी

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 06-OCT-2021 || अजमेर || लाखों की धोखाधड़ी व अमानत में ख्यानात के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर अजमेर में दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच के न्यायाधिपति जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने लाखों की धोखाधड़ी, कूट रचना व अमानत में ख्यानत के आरोपी अरविंद सेवजी भाई पुत्र सेवा जी भाई निवासी मोरबी गुजरात की धारा 406, 420 व 506 में अग्रिम जमानत स्वीकार कर पुलिस थाना क्रिश्चियन गंज अजमेर को निर्देशित किया है कि वह आरोपी अरविंद सेवजी भाई की गिरफ्तारी की सूरत में उसे 20-20 हजार की दो जमानत व मुचलका पेश कर तुरंत रिहा कर दे । आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना क्रिश्चियन गंज में परिवादी किशन भक्तानी पुत्र झोरूमल निवासी 260 साकेत नगर, वैशाली नगर अजमेर ने इस आशय रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि परिवादी मिनरल्स रॉ मटेरियल का व्यापारी है जिससे आरोपी ने करीब 8 लाख रुपए का माल खरीदा था तथा उसकी अदायगी नहीं की थी । मुल्ज़िम ने उक्त माल को फर्जी बिलों के माध्यम से अन्यत्र बेचैन कर दिया जिस पर पुलिस थाना क्रिश्चियन गंज की पुलिस आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना संख्या 394/2020 दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने पर आमादा हो गई । आरोपी के अधिवक्ता संजय गंगवार व गुलजीत सिंह छाबड़ा का तर्क था कि आरोपी ने संपूर्ण चुकता राशि से अधिक राशि परिवादी को झुका दी है जिस अधिक देय राशि को लौटाने से बचने के लिए परिवादी ने झूठी रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध दर्ज करवाई है ।।।।।

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