नशीले दवाओं एवं पदार्थ रखने का आरोपी श्याम सुंदर मूंदड़ा जमानत पर रिहा

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 25-AUG-2021 ||अजमेर || पुलिस थाना रामगंज अजमेर द्वारा दिनांक 24 -5- 2021 को थाना अधिकारी सत्येंद्र सिंह नेगी मय जाब्ता मुताबिक इतना 7:00 a.m. पर रवाना होकर समय 7:20 एम पर ट्रांसपोर्ट नगर ब्यावर रोड लतीफ के ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुंचे जहां मोमिन शाह नामक व्यक्ति मिला उसने स्वयं को उक्त ट्रांसपोर्ट का चौकीदार बताया जिस सूचना से अवगत कराते हुए गोदाम में नकली दवाई होने के बारे में पूछने पर उसने बताया कि जयशंकर ट्रांसफोर्ट ऑफिस पर काम करने वाले राहुल चौहान ने कहा कि एक पार्टी के पास माल रखने की जगह नहीं है इसीलिए गोदाम में रख लेना तो उसने माल रखने की हां भर दी जिस पर राहुल चौहान के साथ शेख साजिद उर्फ कलाम नाम का व्यक्ति आया जिसको राहुल ने उससे मिलाया शेख साजिद उर्फ कलाम ने बताया कि वह सेठ जी श्यामसुंदर मूंदड़ा के विनायक मेडिकल एजेंसी पर काम करता है जिनके मेडिकल स्टोर के लिए बिना बिल के दवाइयां मंगवाई है जिन्हें एक-दो दिन उनके गोदाम में रख देता हैं यह बात राहुल को मत बताना शेख साजिद उर्फ कलाम ने दवाइयों के कार्टूनों की निगरानी के लिए कालूराम को रखा है जो यही आस पास होगा आदि उक्त प्रकरण में भारी मात्रा में नशीली दवा व पदार्थ जप्त किए गए जिस पर एफ आई आर नंबर 183 /2021 अंतर्गत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज की गई उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्यामसुंदर मूंदड़ा को दिनांक 11-6-2021 को गिरफ्तार किया गया तब से अभिरक्षा में है तत्पश्चात पुलिस थाना रामगंज अजमेर द्वारा दिनांक 1-6- 2021 को एक एफ आई आर नंबर 195 /2021 अंतर्गत धारा 8 /22 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर श्यामसुंदर मूंदड़ा को दिनांक 11-6- 2021 को गिरफ्तार किया गया उसी दिनांक 1 -6- 2021 को पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर द्वारा एक एफ आई आर नंबर 140/2021 अंतर्गत धारा 8/ 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज की गई जिसमें श्याम सुंदर मूंदड़ा को दिनांक 25 -6-2021 को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के अधिवक्ता श्री अजय वर्मा रमेश वर्मा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया दोराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क था कि उसे झूठा फंसाया गया है पार्थी से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है ना ही वह मौके पर उपस्थित था प्रकरण उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अजमेर के पीठासीन अधिकारी श्री कौशल सिंह आरजेएस द्वारा पार्थी को तीनों प्रकरणो में जमानत पर रिहा करने के आदेश प्रदान किये अभियुक्त की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा रमेश वर्मा शिव कुमार रविन्द्र चौहान योगेश दायमा अधिवक्ता द्वारा की गई

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