राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी 3 मई तक चल रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत नए निर्देश सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन भी प्रतिबंधित

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 23-APR-2021 || अजमेर || जन अनुशासन पखवाड़े के तहत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है नई गाइडलाइन की तहत समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे,ईमित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे साथ ही शनिवार और रविवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगे ,खाद्य पदार्थ और किराने की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता,केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक ही खोल सकेंगे,सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक बेचे जा सकेंगे,मंडिया एवं फल सब्जी की दुकान रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुली रहेगी और डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6:00 से 11:00 और शाम 5:00 से 7:00 बजे तक खुल सकेगी,कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक खोल सकेंगे,प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी लेकिन इनके द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी,निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे, शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी एवं 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा, ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेजकर गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी साथ ही शादी आदि के लिए आर्डर पर कपड़े, आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी,बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा लेकिन अति आवश्यक कार्य के लिए ही जा सकेंगे । निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही अनुमत रहेगी इसी के साथ शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा ।।।।

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